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नाबालिग, पागल, मूर्ख, मंद बुद्धी, मृत और अदालत के वार्ड्स की ओर से कौन आवेदन कर सकता है? पैन कार्ड माइनर तो मेजर Pan Card Minor to Major
आईटी अधिनियम, १९६१ की धारा १६० में यह प्रावधान है कि नाबालिग, पागल, मूर्ख, मंद बुद्धी, मृत और अदालत के वार्ड और ऐसे अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व रीप्रेसेंटेटिव ऐसेसी (प्रतिनिधी निर्धारिती) के माध्यम से किया जा सकता है।
पैन कार्ड माइनर तो मेजर Pan Card Minor to Major
ऐसे मामलों में:
- पैन के लिए आवेदन में, नाबालिग, पागल, मूर्ख, मंद बुद्धी, मृत और अदालत के वार्ड आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- पैन के लिए आवेदन के आइटम १४ में रीप्रेसेंटेटिव ऐसेसी (प्रतिनिधी निर्धारिती) का विवरण दिया जाना चाहिए।
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